भोपाल. भोपाल की एक अदालत ने कार खरीदने के दौरान बीमा संबंधी दस्तावेजों में धोखाधड़ी करने के प्रकरण में दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को पांच साल की सजा सुनायी है। अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रदेव शर्मा ने गुरुवार को स्थानीय निवासी मिहिर मगरैया को पांच साल की कैद के साथ 20 हजार रुपए जुर्माना सुनाया।
अभियोजन के अनुसार, राजकुमार नाम के एक व्यक्ति ने मार्च 2011 में एक कार डीलर के यहां कार्यरत ब्रोकर मिहिर से कार खरीदी थी। खरीददार ने राशि का भुगतान कर दिया था, जिसमें कार का बीमा और वाहन पंजीयन समेत सभी खर्च शामिल थे। लेकिन बाद में आरोपी को पता चला कि उसका बीमा नहीं कराया गया। इस बीच कार दुर्घटना का शिकार हो गयी। तब बीमा नहीं कराने की असलियत सामने आयी। कार खरीददार ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र पेश किया था।
रिश्वत लेने के मामले में दो कर्मचारियों को 4-4 सजा
एक अन्य मामले में भोपाल की एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए जाने पर शिक्षा विभाग के दो कर्मचारियों को चार-चार साल की कैद की सजा सुनाई है। लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश संजीव पांडेय ने गुरुवार को दिनेश गोयल और गोविंद सिंह नाम के कर्मचारियों को सजा सुनायी। अभियोजन के अनुसार भोपाल जिले के बैरसिया में शिक्षा विभाग में पदस्थ दोनों कर्मचारियों ने स्कूल की मान्यता नवीनीकरण मामले के निपटारे के लिए मोहन नागर नाम के व्यक्ति से पांच हजार रुपए की मांग की थी। इसकी शिकायत कुछ साल पहले लोकायुक्त पुलिस से की गयी थी।